विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 18, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के मामले में आबकारी सचिव नपच्याल की मुश्किलें बढ़ना तय

By Sunil NegiEdited By:
Published: Tue, 18 Apr 2017 01:16 PM (IST)Updated: Wed, 19 Apr 2017 06:01 AM (IST)

आबकारी व परिवहन सचिव सीएस नपच्याल की मुश्किलें बढ़ तय हैं। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग को जल्द प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के मामले में आबकारी सचिव नपच्याल की मुश्किलें बढ़ना तय
चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के मामले में आबकारी सचिव नपच्याल की मुश्किलें बढ़ना तय

नैनीताल, [जेएनएन]: आबकारी व परिवहन सचिव सीएस नपच्याल की मुश्किलें बढ़ तय हैं। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को जल्द प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया है।

रामनगर निवासी अरविंद कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा सचिव आबकारी नपच्याल को सेवा विस्तार दिया गया, इसलिए सचिव द्वारा चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। 

कांग्रेस द्वारा चुनाव में लाभ हासिल करने के लिए सचिव को प्रचार वाहनों की सूची दी गई। इन वाहनों से बेरोजगारों के आधार कार्ड, जॉब कार्ड, शराब तथा अन्य सामान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भेजे गए। सचिव नपच्याल द्वारा कांग्रेस के प्रचार वाहनों की सूची संभागीय परिवहन अधिकारियों को भेजी, ताकि इन वाहनों की तलाशी ना की जा सके। 

केंद्रीय निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की गई मगर काई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने मामले को निस्तारित करते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जल्द प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश पारित किए।

यह भी पढ़ें: रिश्‍वत लेने के मामले में प्राचार्य को पांच साल की कैद

यह भी पढ़ें: चोरी करने गए व्यक्ति ने की थी बीमार ही हत्या, अब मिला आजीवन कारावास

यह भी पढ़ें: नुमाइश में महंगा सामान खरीदा तो कर दी पत्नी की हत्या, आजीवन कारावास की सजा

यह भी पढ़ें: जाली नोटों के कारोबार में दोषी को आजीवन कारावास