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    उत्‍तराखंड: अवैध खनन रोकने को अब बनेंगे नए नियम

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Wed, 12 Apr 2017 06:00 AM (IST)

    उत्‍तराखंड में अब अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। मकसद यह कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन न हो सके।

    उत्‍तराखंड: अवैध खनन रोकने को अब बनेंगे नए नियम

    देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: हाईकोर्ट के निर्णय से एक बार झटका खा चुकी प्रदेश सरकार अब अवैध खनन पर सख्ती करने की तैयारी मे है। अब अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। मकसद यह कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन न हो सके। दरअसल, अवैध खनन से हो रहे नुकसान के कारण ही हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में खनन पर रोक लगा दी थी। खनन पर रोक हटने के बाद अब सरकार के सामने आ रही चुनौतियां भी कमोबेश समाप्त हो गई हैं।

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    प्रदेश में 28 मार्च को हाईकोर्ट के एक निर्णय के तहत खनन पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल, कोर्ट में अवैध खनन पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खनन पर रोक लगाते हुए सरकार को एक समिति का गठन करने के साथ ही तीन माह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इन निर्देशों के कारण सरकार को करारा झटका लगा था। 

    इसस चारधाम मार्ग समेत तमाम अहम प्रोजेक्ट अटक गए थे। खनन सामग्री महंगी होने का सीधा असर आमजनता पर भी पड़ रहा था। नया घर अथवा किसी नए निर्माण के लिए उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पडऩे लगा था। यहां तक कि नदियों में खनन सामग्री जमा होने से बरसात में नदियों के बहाव का रुख बदलने की भी आशंका बढऩे लगी थी। सरकार को प्रतिदिन डेढ़ से दो करोड़ रुपये के राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही थी। 

    इन्हीं तमाम कारणों को आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से खनन पर लगी रोक के आदेश पर स्टे देने से प्रदेश सरकार ने खासी राहत ली है। इतना ही नहीं अब विभाग हाईकोर्ट के निर्देश से सबक लेता नजर आ रहा है। अब अवैध खनन रोकने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। 

    सचिव खनन शैलेश बगोली ने कहा कि खनन पर लगी रोक हटने से खासी राहत मिली है। इससे अब रुके निर्माण कार्य तेजी पकड़ेंगे। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। विभाग इस तरह के कदम उठाएगा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो सकेगा।   

    लागू होगी 2001 की खनिज नीति

    वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन पर रोक के लिए सरकार वर्ष 2001 की खनिज चुगान नीति को लागू करेगी। सोमवार को खनन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जागरण से बातचीत में प्रकाश पंत ने कहा कि हाईकोर्ट ने दरअसल, राज्य में पिछले पांच सालों में हुए धुआंधार अवैध खनन को रोकने के लिए फैसला दिया था लेकिन इससे हर तरह का खनन रुक गया। 

    अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सरकार को राहत मिल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण करते हुए उप खनिज चुगान के लिए नीति लाने जा रही है ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लग सके।

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