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    कड़ी शर्तों के साथ आज से शादी के खर्च की निकासी

    आरबीआइ ने कल शाम इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए थे। हालांकि, रिजर्व बैंक ने इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि यह राशि निकालना राहत से अधिक आफत साबित होने वाला है।

    By Dharmendra PandeyEdited By: Updated: Tue, 22 Nov 2016 02:25 PM (IST)

    लखनऊ (जेएनएन)। शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ढाई लाख रुपये की एकमुश्त रकम निकालने की घोषणा पर आज से अमल शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी बैंक में काफी भीड़ है।

    आरबीआइ ने कल शाम इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए थे। हालांकि, रिजर्व बैंक ने इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि यह राशि निकालना राहत से अधिक आफत साबित होने वाला है। इसके बाद भी जरूरतमंद लोग सुबह से ही बैंक में एकत्र हैं।

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    आरबीइआइ की ओर से जारी नियम व शर्तों के मुताबिक शादी के खर्च के नाम पर पैसा निकालने वाले के खाते में आठ नवंबर (नोट बंदी की तारीख) से पहले मौजूद बैलेंस से ही धन की निकासी संभव होगी। यदि रकम इसके बाद डाली गई है तो उसकी निकासी पहले से तय सीमा के अनसार ही होगी। आरबीआइ ने बैंकों को ऐसे आवेदकों को अधिकतम भुगतान इंटरनेट, बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक, मोबाइल ट्रांसफर, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के जरिए करने को प्रोत्साहित करने को कहा है। निकाली गई रकम से नकद भुगतान की छूट सिर्फ उन्हीं को दी गई है जिनके खाते नहीं हैं।

    निकासी की शर्तें

    -शादी में खर्च के लिए खाताधारक अधिकतम ढाई लाख (250000) रुपये निकाल सकेंगे।

    - उसी खाते से निकासी की जा सकेगी जिसमें केवाइसी प्रक्रिया पूरी होगी।

    - 30 दिसंबर तक शादी वाले ही निकाल सकेंगे रुपये।

    - खाते में आठ नवंबर से पहले जमा धनराशि ही निकल सकेंगे।

    -शादी की रकम लड़का-लड़की व उनके अभिभावकों में से एक पक्ष द्वारा ही निकाली जा सकेगी।

    - शादी के लिए निकाली गई रकम को उसी संबंध में खर्च करना होगा।

    - आवेदक को आरबीआइ की ओर से निर्धारित किए गए प्रारूप में आवेदन करना होगा।

    एहतियात भी जरूरी

    -साक्ष्य के तौर पर शादी का कार्ड, बयाने के तौर पर दी गई एडवांस रकम जैसे मैरिज हाल की रसीद, कैटरर्स को दी गई एडवांस राशि की रसीद आदि।

    -इसके अतिरिक्त शादी के लिए किस-किस को भुगतान करना है उसकी सूची भी मुहैया करानी होगी।

    -बैंक इन सभी दस्तावेजों को संभाल कर प्रमाण के रूप में रखेगा। जरूरत पडऩे पर इसे जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

    -जो पैसा निकाला जा रहा है उसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे लोगों को नकद भुगतान के लिए ही करना होगा जिनका बैंक एकाउंट नहीं है।

    -जिन्हें भुगतान किया जाएगा उनसे इस बात का लिखित घोषणा पत्र लेना होगा कि उनका बैंक एकाउंट नहीं है।

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