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    कोर्ट ने मथुरा हिंसा में रामवृक्ष यादव की मौत को किया खारिज

    By Dharmendra PandeyEdited By:
    Updated: Fri, 17 Jun 2016 09:35 AM (IST)

    रामवृक्ष यादव की मौत को मथुरा की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है।

    लखनऊ (जेएनएन)। मथुरा के जवाहरबाग हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव की मौत को मथुरा की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है।

    मथुरा में जवाहरबाग हिंसा के प्रमुख सूत्रधार माने जा रहे रामवृक्ष यादव की मौत पर सस्पेंस गहराता ही जा रहा है। आज मथुरा की स्थानीय अदालत ने इस मामले में स्थानीय पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए रामवृक्ष यादव की मौत को सिरे से खारिज कर दिया।

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    एडीजे-9 की कोर्ट ने रामवृक्ष की मौत को खारिज करने के साथ कहा कि इस मामले में पुलिस के सारे दावे जरा भी विश्वसनीय नहीं हैं। कोर्ट ने विसरा को रामवृक्ष के डीएनए से मिलाने के आदेश दिए हैं।

    रामवृक्ष की मौत के मामले में कोर्ट ने कहा कि जिस समय रामवृक्ष के शव की शिनाख्त कराई गई उस समय उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था।

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    जिससे इस मामले में पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। कोर्ट ने कहा कि बिना जांच के रामवृक्ष यादव की मौत की पुष्टि नहीं हो सकती।

    इससे पहले रामवृक्ष यादव के वकील ने भी दावा किया था कि रामवृक्ष मरा नहीं है। इससे पहले डीजीपी जावीद अहमद ने कहा था कि रामवृक्ष यादव हिंसा के दौरान मारा गया। पुलिस ने उसके एक करीबी से शव की शिनाख्त भी कराई थी जिसके बाद उसके शव को गांव वालों ने लेने से मना कर दिया था।