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    डिजिटल इंडिया से देश में सभी के पास होगी इंटरनेट की सुविधा: दूरसंचार मंत्री

    By Sakshi PandyaEdited By:
    Updated: Fri, 01 Dec 2017 01:08 PM (IST)

    डिजिटल इंडिया का क्या है असली अर्थ और भारत में यह प्रोजेक्ट क्यों है जरुरी

    डिजिटल इंडिया से देश में सभी के पास होगी इंटरनेट की सुविधा: दूरसंचार मंत्री

    नई दिल्ली (टेक डेस्क)। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा की इस प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस सभी नागरिकों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाना है। भारतनेट देश के सभी छह लाख गांवों में इंटरनेट सेवा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। यहां वित्तीय समावेश- वैश्विक पहल पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया में गरीबों की सेवाएं देने और उनके हितों की रक्षा करने पर जोर दिया जा रहा है।

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    गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्शन जरुरी: 

    सिन्हा के अनुसार, हर गांव में इंटरनेट कनेक्शन देना अहम है। फिलहाल इसका आंकड़ा 460 मिलियन यूजर्स का 35 फीसद है, जो की बहुत कम है। भारतनेट प्रोजेक्ट भी बहुत महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके तहत हाई स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी के जरिए 250,000 ग्राम पंचायत और 6 लाख गांव जोड़ने का लक्ष्य है। सिन्हा ने कहा की- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई डिजिटल इकॉनमी में भी वृद्धि देखने को मिली है। 1 जनवरी 2017 तक भारत में 26.7 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे किये जा चुके थे। 1 नवम्बर से 1.15 बिलियन ट्रांजैक्शन्स हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया को लेकर लोगों की गलतफहमी को दूर करते हुए सिन्हा ने कहा की डिजिटल इंडिया का यह मतलब नहीं है की सभी के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो या सभी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने लगे। बल्कि इसका मतलब गरीब लोगों तक कम कीमत में प्रोडक्ट्स पहुंचाना है।

    डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को सराहा: 

    डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को सराहते हुए उन्होंने कहा की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम देश में हुई बेहतरीन चीजों में से एक है। उन्होंने कहा की आने वाला समय में हर सरकारी सेवा को आधार से जोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ सिन्हा ने कहा की टेलिकॉम हमेशा इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग अपने मोबाइल फोन्स पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं।

    टेलिकॉम सेक्टर में कारोबारी सुगमता:

    इस बीच ट्राई ने सुझाव दिया है कि टेलिकॉम सेक्टर में कारोबारी सुगमता के लिए दूरसंचार विभाग को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से अनुमति मिलने के बाद कंपनियों के विलय और लाइसेंस ट्रांसफर आवेदनों को तीस दिन के भीतर निस्तारित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। 

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