हथियार रखने व चलाने के नियमों में बड़ा बदलाव, शादी में फायरिंग की तो दो साल कैद, एक लाख जुर्माना
आर्म्स एक्ट में संशोधन किया गया है। अब दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार नहीं रखे जा सकेेंगे। अतिरिक्त हथियार 13 दिसंबर तक डीलर या थाने में जमा करवाने होंगे।
जेएनएन, मोगा। शादी समारोह या अन्य धार्मिक स्थलों पर अगर अब खुशी में लाइसेंसी हथियार से भी फायरिंग की तो दो साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों ही हो सकता है। पंजाब पुलिस की ओर से 23 जून को जारी नए आर्म्स एक्ट में संशोधन कर इसका प्रावधान किया गया है। नए कानून के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकता है। अगर किसी के पास दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं तो 13 दिसंबर तक उसे अपने निकटतम थाने या आर्म्स डीलर के पास जमा कराना होगा।
भारत सरकार ने पुलिस अधिकारियों को संशोधित कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सेना के अधिकारियों व सैनिकों पर भी संशोधित आर्म्स एक्ट 2019 लागू होगा। जवानों को अपनी यूनिट में एक साल के अंदर अतिरिक्त हथियार जमा कराना होगा। अब आर्म्स लाइसेंस की मियाद तीन साल की जगह पांच साल होगी। नए संशोधन के अनुसार कोई व्यक्ति लोगों के बीच, धार्मिक स्थान, विवाह समारोह में फायरिंग करता है तो इससे मानवीय जिंदगी या लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं पुलिस या सेना के मुलाजिम से हथियार छीनने पर अब 10 साल कैद हो सकती है।
सूबे में हर 18वें परिवार के पास लाइसेंस
पंजाब के लोगों में हथियार रखने का शौक इस हद तक बढ़ गया है कि सूबे में औसतन हर 18वें परिवार के पास लाइसेंसी हथियार है। अवैध हथियार अलग हैं। मालवा क्षेत्र में लोग हथियारों के सबसे ज्यादा शौकीन हैं। हथियारों में पंजाब के ज्यादातर युवाओं की पहली पसंद .32 बोर का कानपुरी रिवाल्वर है।
हथियार रखने के मामले में पंजाब दूसरे नंबर पर
हथियार रखने के मामले में पंजाब देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। करीब दो दशक पहले फिरोजपुर से अपराध जगत के सरगना दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को भी लाइसेंस जारी हो गए थे। यह तथ्य सीबीआइ की जांच के दौरान सामने आए थे।
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