संघ को हत्यारा बताने के मानहानि मामले में खैहरा के खिलाफ बयान दर्ज
पादरी के हत्या के बाद खैहरा ने इसमें आरएसएस, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद का हाथ बताया था। मामले में अब बयान दर्ज कर लिये गए हैं। हालांकि सुनवाई तीन नवंबर तक स्थगित की गई।
जेएनएन, जालंधर। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता व भुलत्थ से आप विधायक सुखपाल खैहरा के खिलाफ स्थानीय अदालत में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में सोमवार को बयान दर्ज किए गए। केस दायर करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अशोक सरीन हिक्की व उनके साथी मंच के प्रधान किशन लाल शर्मा के बयान गवाह के तौर पर दर्ज किए गए।
अशोक सरीन के वकील राजेश खन्ना ने सीजेएम आशीष अबरोल की अदालत में खैहरा की तरफ से अपने फेसबुक पेज पर लाइव प्रेस कांफ्रेंस की वीडियो सीडी को सबूत के तौर पर जमा करवाया। अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई तीन नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
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यह है मामला
अशोक सरीन ने अदालत में केस दायर करते हुए उल्लेख किया था कि इसी वर्ष जुलाई में लुधियाना में पादरी की हत्या के बाद खैहरा ने 21 जुलाई को प्रेस कांफ्रेंस कर इस हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), भाजपा व विश्व हिंदू परिषद का हाथ बताया था। अशोक सरीन ने खैहरा को लीगल नोटिस भेज माफी मांगने के लिए कहा था पर खैहरा ने कोई जवाब नहीं दिया।
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