सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब में हाईवे से हटे 1876 शराब ठेके
पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पहले ही निद हाईवे के किनारे से 1876 ठेके हट गए। इसके अलावा ज्यादातर होटलों, रेस्टोरेंट्स की बार में शराब नहीं परोसी गई।
जेएनएन, जालंधर। हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर खुले शराब ठेकों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पंजाब में व्यापक असर देखने को मिला। यह आदेश पहली अप्रैल से लागू हुए हैं। पंजाब में पहले ही दिन करीब 1876 शराब ठेके हाईवे के किनारे से हटा दिए गए। इनमें से कुछ तो दूर शिफ्ट कर दिए गए, जबकि कुछ बंद रहे।
यह आदेश होटल, बार व रेस्टोरेंट्स पर भी लागू हुए हैं। लिहाजा इन पर भी बड़े स्तर पर असर देखने को मिला। कई जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी हुआ। दैनिक जागरण ने शनिवार को विभिन्न जिलों में हाईवे किनारे खुले शराब ठेकों, होटलों, बार व रेस्टोरेंट्स की पड़ताल की।
पठानकोट में पांच होटलों में बार बंद कर दी गई। यहां 21 ठेके हाईवे से शिफ्ट किए गए। गुरदासपुर में 16 व तरनतारन में 15 ठेके बंद रहे। नवांशहर में हाईवे से 11 ठेके हटा दिए गए हैैं, लेकिन 17 में से 6 होटलों में शराब परोसी गई। एईटीसी जङ्क्षतदर कौर ने कहा कि आदेश हर हाल में लागू करवाए जाएंगे। अमृतसर में 84 ठेके बंद रहे, जबकि 30 में शराब बिकती रही।
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रूपनगर जिले के सभी 11 ठेके हाईवे से हटा दिए गए। यहां 6 बार भी बंद करवा दिए गए। होशियारपुर जिले में 30 ठेके बंद रहे, जबकि 12 होटलों को शराब पर पाबंदी रही। कपूरथला जिले में 14 ठेके हटाए गए व पांच होटलों में शराबबंदी रही। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1083 ठेके बंद रहे, जबकि 90 होटलों, रेस्टोरेंट्स व बार में शराब नहीं परोसी गई।
मालवा में 500 ठेके बंद
मालवा क्षेत्र में पहले दिन 500 से ज्यादा शराब ठेके बंद रहे। पटियाला में 105 व बठिंडा में 150 शराब ठेके बंद बंद रहे। बरनाला में 37 ठेकों बंद कर दिया, जबकि 16 को शिफ्ट किया गया। श्री मुक्तसर साहिब में 70, संगरूर में 48 व फाजिल्का में भी 40 ठेके बंद रहे। मोगा में 45 शराब ठेके हटाए गए। वहीं 28 होटलों व 34 ढाबों को नोटिस जारी किए गए हैं। फरीदकोट में सभी शराब ठेके बंद रहे, जबकि फिरोजपुर में सभी खुले रहे। इन पर विभाग कार्रवाई करेगा।
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