Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी के गर्भवती होने पर पति करता रहा नाबालिग मेड से दुष्कर्म, मिली सजा

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Sat, 06 May 2017 08:40 PM (IST)

    पत्नी गर्भवती हुई तो पति नाबालिग मेड को हवस का शिकार बनाने लगा। एक दिन मेड ने यह बात पड़ोसियों को बताई। मामला पुलिस के पास पहुंचा। दोषी को अदालत ने सज ...और पढ़ें

    Hero Image
    पत्नी के गर्भवती होने पर पति करता रहा नाबालिग मेड से दुष्कर्म, मिली सजा

    जेएनएन, चंडीगढ़। पत्नी गर्भवती हुई तो एक व्यक्ति ने घर पर काम करने वाली नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया और फिर धमकाने लगा। लड़की ने यह बात पड़ोसियों को बताई तो उसे न्याय मिला। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने दोषी बहलाना निवासी बलिस्तर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी शिकायत के अनुसार 11 वर्षीय नाबालिग लड़की पटना के पास किसी गांव में रहती थी। उसके माता-पिता की मौत होने के बाद वह बुआ के साथ रह रही थी। उसकी बुआ उससे मारपीट करती थी। इसके कारण वह वहां से भागकर ट्रेन में बैठी और चंडीगढ़ आ गई। यहां रेलवे स्टेशन पर वह अकेले घूमती रही।

    यह भी पढ़ें: होशियारपुर के होटल में चल रहा था सैक्स रैकेट, छापे में कई जोड़े काबू

    इसी दौरान उसे एक महिला मिली। वह उसे अकेला पाकर अपने घर ले गई। पीड़िता के अनुसार महिला उस समय गर्भवती थी, इसलिए वह उससे अपने घर का काम करवाती थी। वहीं उसका पति बलिस्तर सिंह रात में उससे दुष्कर्म करता था। साथ ही उसे इस बारे में किसी को न बताने को लेकर धमकाता था। एक दिन उसने पड़ोसी को इस बारे में बताया और उससे मदद मांगी। इस पर उसने चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर पर इसकी सूचना दी।

    यह भी पढ़ें: अस्पताल में भर्ती युवती से मौसा ने किया दुष्कर्म

    11 जून 2016 को शीतला और सर्बजीत नाम की दो महिलाएं आई और खुद को चाइल्ड हेल्पलाइन से बताया। इस पर पीडि़ता ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। हेल्पलाइन ने इस संबंध में सेक्टर-31 थाना पुलिस को सूचना दी।

    यह भी पढ़ें: पार्क में अजनबी के साथ बैठी थी पत्नी, पति ने देखा तो मच गया हंगामा

    पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद दोषी के खिलाफ केस दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट 6, 10 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले में आज अदालत ने दोषी बलिस्तर सिंह को दस साल कैद की सजा सुनाई है । महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी विशेष कोर्ट ने दोषी पर  1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका ।

    यह भी पढ़ें: नाबालिग बहनों को प्रेमजाल में फंसा युवक एक को ले गए संगरूर दूसरी को गौंडा