मनी लांड्रिंग मामले में खालिदा जिया के बेटे को सात साल की कैद
मनी लांड्रिंग मामले में विपक्षी नेता खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान को 7 साल की कैद हो गयी है। वे अभी लंदन में रह रहे हैं।

ढाका (एएफपी)। बांग्लादेश की अदालत ने विपक्ष के प्रमुख नेता खालिदा जिया के बड़े बेटे को मनी लांड्रिंग मामले में सात साल की कैद की सजा सुनायी है, इससे उसकी राजनैतिक करियर खत्म हो जाएगी।
2013 में निचली अदालत से बरी हो जाने के बाद अब हाई कोर्ट ने 51 वर्षीय तारिक रहमान को सात साल के कैद की सजा सुनाई है। देशनिकाला की सजा के बाद लंदन में रह रहे रहमान विपक्षी नेता और दो बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकीं खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। और इन्हें जिया का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है।
डिप्टी एटार्नी जनरल मोनीरुज्जामन कबीर ने बताया, ‘हाई कोर्ट ने कहा दोस्त गियासुद्दीन मामुन को 2.5 मिलियन डॉलर यानी 200 मिलियन टका को पाने व इस काले धन को छिपाने में मदद करने के लिए तारिक रहमान ने अपने राजनीतिक ताकत का उपयोग किया था।‘
‘मामुन ने यह रकम घूस के तौर पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से ली थी और इस काले धन को सिंगापुर के अकाउंट में जमा करा दिया था।‘ कबीर ने कहा रहमान ने इस अकाउंट से 45 मिलियन टका निकाला था।
उन्हें सात साल की कैद हो गयी और 200 मिलियन टका का जुर्माना हुआ। रहमान को अब राजनीति में प्रवेश से रोक दिया जाएगा।
अभी जिया के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से कोई कमेंट नहीं आया।

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