उबर टैक्सी रेप कांड: पीडि़ता ने कोर्ट में ड्राइवर को पहचाना
दिल्ली में टैक्सी कार सेवाएं संचालित करने वाली कंपनी उबर कैब की टैक्सी में दुष्कर्म की शिकार एक बीपीओ में कार्यरत 25 वर्षीय युवती ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में आरोपी ड्राइवर को पहचान लिया। इस बहुचर्चित दुष्कर्म कांड के मुकदमे की सुनवाई बृहस्पतिवार से शुरू हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी
नई दिल्ली। दिल्ली में टैक्सी कार सेवाएं संचालित करने वाली कंपनी उबर कैब की टैक्सी में दुष्कर्म की शिकार एक बीपीओ में कार्यरत 25 वर्षीय युवती ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में आरोपी ड्राइवर को पहचान लिया।
इस बहुचर्चित दुष्कर्म कांड के मुकदमे की सुनवाई बृहस्पतिवार से शुरू हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने बंद कमरा सुनवाई के दौरान पीडि़ता ने अपना बयान दर्ज कराया।
25 वर्षीय पीडि़ता कोर्ट रूम में बुर्का पहनकर आई थी। उसके बयान दर्ज करने का काम शुक्रवार को भी होगा। इसके बाद आरोपी ड्राइवर शिवकुमार यादव के वकील उसका कूट परीक्षण करेंगे। बयान के वक्त यादव भी कोर्ट रूम में मौजूद था। कोर्ट सूत्रों के अनुसार गवाही के दौरान उसने आरोपी यादव को पहचान लिया।
उबर पर लगी है पाबंदी
इस घटना के बाद गृह मंत्रालय में टैक्सी कैब सेवाएं संचालित करने वाली अमेरिकी कंपनी उबर कैब पर रोक लगा रखी है। कंपनी इसके खिलाफ कोर्ट में भी गई लेकिन उस पर पाबंदी कायम रखी गई।
पीडि़त युवती का बयान...
* 5 दिसंबर की रात कार में किया था दुष्कर्म
* चांटे मारे और रॉड घुसाने की धमकी दी।
* पीडि़ता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिए गए बयान को दोहराया। उसने बताया कि घटना के दिन 5 दिसंबर 2014 की रात वह ऑफिस का काम निपटाने के बाद दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गुडग़ांव गई थी। उसने दिल्ली के इंद्रलोक क्षेत्र में अपने घर लौटने के लिए टैक्सी कैब बुलवाई थी। यादव टैक्सी चला रहा था। वसंत विहार क्षेत्र से गुजरते वक्त उसे नींद लग गई थी, जब एक निर्जन क्षेत्र में वह जागी तो पाया कि यादव भी कार की पिछली सीट पर बैठा था। उसने अलार्म बजाने की कोशिश की तो उसने उसे चांटे मारे और रॉड घुसाने की धमकी दी। इसके बाद यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मेरे घर छोड़ा।
रोजाना होगी सुनवाई
आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कोर्ट 13 जनवरी को आरोप तय कर चुकी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि केस की रोजाना सुनवाई होगी। यादव के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण व हमले व अन्य धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।
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