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    नहीं हो पाई आतंकी नावेद की पेशी, 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

    By Lalit RaiEdited By:
    Updated: Sat, 05 Mar 2016 08:01 AM (IST)

    ऊधमपुर के नरसू इलाके में बीएसएफ की बस पर हुए हमले में शामिल आतंकी नावेद और उसके साथियों की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई। एनआइए की विशेष अदालत ने अब 18 मार्च को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है।

    जम्मू । ऊधमपुर के नरसू इलाके में बीएसएफ की बस पर हुए हमले में शामिल आतंकी नावेद और उसके साथियों की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई। एनआइए की विशेष अदालत ने अब 18 मार्च को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है।

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    नावेद व उसके साथियों को पुलवामा से लेकर आया था उबैदा

    अदालत में नावेद और और उसके पांच साथियों खुर्शीद अहमद भट्ट, शौकत अहमद भट्ट, साबजार अहमद भट्ट, फ्याज अहमद इट्टू और खुर्शीद अहमद इट्टू को सुनवाई के लिए पेश किया जाना था लेकिन उन्हें कोट भलवाल जेल से कोर्ट में नहीं लाया गया।

    जेल अधिकारियों को कोर्ट से जारी संबंधित दस्तावेज नहीं मिल पाए जिस कारण इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। इससे पूर्व 27 फरवरी को इन आरोपियों की कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी थी। उस दिन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के दो दिवसीय जम्मू दौरे के दौरान जजों व वकीलों की व्यस्तता के कारण सुनवाई टल गई थी। हमले में इस्तेमाल ट्रक नंबर जेके03सी/7778 को रिलीज के लिए दायर अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। यह ट्रक नावेद के मददगार आतंकी सबजार का है जिसमें आतंकी बैठकर कश्मीर से नरसू आए थे। यह अर्जी सबजार के पिता अब्दुल रशीद भट्ट की ओर से दायर की गई है।