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व्‍यापमं: सभी मामलों की जांच करेगी CBI, मप्र के गवर्नर को भी नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज व्‍यापमं घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंप दी। व्‍यापमं से जुड़ी अन्‍य याचिकाओं की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआइ को इस मामले में जवाब सौंपने के लिए कोर्ट ने दो सप्‍ताह का समय भी दिया

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2015 09:09 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2015 03:41 PM (IST)
व्‍यापमं: सभी मामलों की जांच करेगी CBI, मप्र के गवर्नर को भी नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंप दी। व्यापमं से जुड़ी अन्य याचिकाओं की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआइ को इस मामले में जवाब सौंपने के लिए कोर्ट ने दो सप्ताह का समय भी दिया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी। व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआइ 13 जुलाई को अपने हाथों में ले लेगी।

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व्यापमं घोटाले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज शुरू हुई। मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव को हटाने संबंधी याचिका पर कोर्ट ने कोर्ट ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के गवर्नर को नोटिस जारी किया है। इसके लिए कोर्ट ने इन्हें चार सप्ताह का समय दिया है। हालांकि कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से गवर्नर को हटाने से इंकार कर दिया। उन्होंने इस बाबत बाद में विचार करने के लिए कहा है। ह्विसिल ब्लोअर- आशीष चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई अगली तारीख पर होगी।

मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव को हटाने से संबंधित याचिका पर बहस के लिए कपिल सिब्बल कोर्ट में मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे। इस याचिका पर बहस के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह गवर्नर के खिलाफ दायर एफआईआर को रद कर सके। वह भी तब जब व्यापमं के सीईओ ने गवर्नर के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए हैं। बहस के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और गवर्नर को नोटिस जारी किया है।

इससे पहले कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग संबंधी राज्य सरकार की अर्जी पर फिलहाल कोई आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है लिहाजा वह इस संबंध में कोई आदेश नहीं देगा।

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