पांच से ज्यादा बार एटीएम इस्तेमाल पर देना पड़ेगा शुल्क
धन की निकासी हो या बैलेंस पूछताछ जैसे अन्य ट्रांजैक्शन, एटीएम का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा। पांच से ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल किया तो प्रति ट्रा ...और पढ़ें

नई दिल्ली। धन की निकासी हो या बैलेंस पूछताछ जैसे अन्य ट्रांजैक्शन, एटीएम का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा। पांच से ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल किया तो प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से 20 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। इस बाबत रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देश शनिवार से लागू हो जाएंगे।
छह मेट्रो- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलूर के बैंक ग्राहकों को हर महीने सिर्फ पांच बार ही अपने बैंक एटीएम से ट्रांजैक्शन की छूट होगी।
दूसरे बैंकों के एटीएम से वे तीन बार ही मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। हालांकि, आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि बैंक चाहें तो दूसरे बैंकों के एटीएम इस्तेमाल पर तीन से अधिक ट्रांजैक्शन की छू दे सकते हैं। केंद्रीय बैंक का नया नियम छह मेट्रो शहरों के अलावा लागू नहीं होगा।
बाकी जगहों पर एटीएम इस्तेमाल की व्यवस्था पहले जैसी रहेगी।
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