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    कालेधन की घोषणा के लिए कुछ माह खुलेगी सिंगल विंडो

    सरकार विदेशों में जमा कालेधन की घोषणा करने के लिए कुछ माह सिंगल विंडो स्थापित करेगी। यहां आयकरदाता विदेशों में जमा धन व संपत्ति की जानकारी देने के साथ ही टैक्स व जुर्माना चुकाकर जेल जाने से बच सकेंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंगलवार रात मंजूर कालाधन रोधी विधेयक में यह

    By Kamal VermaEdited By: Updated: Wed, 18 Mar 2015 07:22 PM (IST)

    नई दिल्ली। सरकार विदेशों में जमा कालेधन की घोषणा करने के लिए कुछ माह सिंगल विंडो स्थापित करेगी। यहां आयकरदाता विदेशों में जमा धन व संपत्ति की जानकारी देने के साथ ही टैक्स व जुर्माना चुकाकर जेल जाने से बच सकेंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंगलवार रात मंजूर कालाधन रोधी विधेयक में यह प्रावधान किया गया है।

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    मंत्रिमंडल ने 'अघोषित विदेशी आय व संपत्ति (नया कर) विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी है। इसमें विदेशों में जमा कालेधन व अवैध संपत्ति का पता लगाने का कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। आय व संपत्ति छिपाने वालों को अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।

    समझौते या अपील का प्रबंध नहीं होगा

    कालेधन पर बनाए जा रहे कठोर कानून में दोषी व्यक्ति के पास समझौते या आयकर सेटलमेंट कमीशन के पास जाने की व्यवस्था नहीं होगी। आय व संपत्ति छिपाने पर 300 फीसदी ([तीन गुना)] की दर से जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

    कुछ माह की मिलेगी मोहलत

    वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कालेधन की घोषषणा के लिए कुछ माह की मोहलत मिलेगी। यह कब से कब तक मिलेगी, इसका पता संसद में विधेयक पारित होने के बाद ही चल सकेगा। कालेधन पर नया कानून बनाने की घोषणा वित्त मंत्री अरण जेटली ने अपने बजट भाषण में की थी। यह विधेयक संसद के बजट सत्र के एक माह के अवकाश के पूर्व पेश किए जाने की संभावना है।

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