कटहल का पेड़ चुराने पर एक साल की जेल
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल राज्य विकलांग जन कल्याण निगम के पूर्व प्रबंधन निदेशक (एमडी) एंटनी कारडोजा को कटहल का एक पेड़ चुराने के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई। कारडोजा वर्ष 1996 में सरकार के एक 40 साल पुराने कटहल के पेड़ को कटवाकर अपने घर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल राज्य विकलांग जन कल्याण निगम के पूर्व प्रबंधन निदेशक (एमडी) एंटनी कारडोजा को कटहल का एक पेड़ चुराने के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई। कारडोजा वर्ष 1996 में सरकार के एक 40 साल पुराने कटहल के पेड़ को कटवाकर अपने घर में रख लिया था।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और यूयू ललित की पीठ ने कारडोजा को निचली अदालत से इस मामले में गुनहगार ठहराए जाने को सही माना। चोरी के इस मामले में पीठ ने उन्हें तीन हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण कर जेल जाने का निर्देश दिया। पीठ ने केरल सरकार के पूर्व अधिकारी रहे कारडोजा की उम्र और सेहत को देखते हुए नरम रुख अपनाया व निचली अदालत से सुनाई गई तीन साल की सजा को कम कर एक साल कर दिया।
तिरुअनंतपुरम के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी की पहल पर कारडोजा के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच में पाया गया कि 25 जून 1996 को उन्होंने कटहल के उस पेड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में कटवाया था व अपने अलापुझा स्थित आवास पर ले गए थे। निचली अदालत ने उन्हें वर्ष 2000 में तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद कारडोजा ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। उसी के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
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