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    मीडिया के खिलाफ जारी सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

    By Sanjay BhardwajEdited By:
    Updated: Thu, 14 May 2015 03:44 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा मीडिया के खिलाफ जारी सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बृहस्‍पतिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए को ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा मीडिया के खिलाफ जारी सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिका में अाराेप लगाया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता व मीडिया के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

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    गौरतलब है कि 6 मई को आप सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया था कि अगर सरकार को लगता है कि किसी खबर से उसकी साख को नुकसान पहुंचा है तो वह संबंधित मीडिया संस्थान के खिलाफ प्रधान सचिव (गृह) व कानून विभाग में शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराएगी।

    याचिकाकर्ता का आरोप था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह सर्कुलर केवल अपनी राजनीतिक स्थापना के लिए जारी किया है। इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह केवल मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बचाने का रास्ता है।

    सरकारी कार्यालय ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं कर सकता, जिसमें उसका निजी फायदा हो। याचिका में कहा गया है कि सरकारी दफ्तर व उसका पैसा निजी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे आम लोगों के हित में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

    अगर सरकार को अपनी पार्टी व कार्यकताओं के निजी तौर पर कुछ करना है तो निजी कार्यालय से करना चाहिए। सरकार द्वारा जारी यह सकरुलर नियमों के तहत गलत है। मीडिया को खबरें प्रकाशित करने का अधिकार है।

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