नोटबंदी पर जवाब के लिए पीएम मोदी को भी तलब कर सकती है संसदीय समिति
नोटबंदी के मुद्दे पर उर्जित पटेल समेत वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से पूछे गए सवालों के जवाब से संतुष्ट न होने पर पीएसी पीएम मोदी से भी जवाब तलब कर सकती है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। संसद की लेखा समिति नोटबंदी से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री को भी तलब कर सकती है। लेकिन ऐसा वह तभी करेगी जब वह इस मुद्दे पर पहले से तलब किए गए अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है। इस बाबत पीएसी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल समेत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को 20 जनवरी से पहले अपना जवाब देने को कहा है।
समस्या बरकरार
इस बाबत जानकारी देते हुए पीएसी चेयरमैन केवी थॉमस का कहना है कि जिस देश में कैशलैस की बात की जा रही है वहां पर कॉल ड्रॉप की समस्या आज तक बरकरार है। सरकार इस पर अभी तक काबू नहीं पा सकी है। ऐसे में भला सरकार कैसे कैशलैस और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करती है। 20 जनवरी को समिति वित्त मंत्रालय और उर्जित पटेल से मिले जवाब पर विचार करेगी। इस दौरान वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पटेल खुद भी शामिल होंगे। यदि इसमें समिति संतुष्ट नहीं होती है तो फिर पीएम मोदी को इस पर जवाब देने के लिए बुलाया जाएगा। समिति को इस बारे में किसी से भी सवाल जवाब करने का अधिकार प्राप्त है।
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पीएम ने मांगे थे 50 दिन
थाॅमस का कहना है कि नोटबंदी के एलान के बाद वह खुद इस मुद्दे पर बातचीत के लिए पीएम से मिले थे और उनसे इस बाबत सवाल किए थे। लेकिन उस वक्त पीएम ने 50 दिनों का वक्त मांगा था और कहा था कि दिसंबर के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज तक भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। एटीएम खाली पड़े हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर देश की जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बार-बार अपने गलत फैसले को सही ठहराने की कोशिश करने में लगे हैं।
पटेल से पूछे गए येे सवाल
उर्जित पटेल को भेजे गए सवालों के बारे में जानकारी देते हुए थॉमस ने बताया है कि उनसे पूछा गया है कि नोटबंदी के एलान के बाद से अब तक कितनी मुद्रा बदली जा चुकी है। कितनी नई मुद्रा बाजार में आई है। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि इस फैसले का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है।
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पटेल पर कार्रवाई कर सकती है पीएसी
पीएसी ने नोटबंदी पर आरबीआई गवर्नर से कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं। इसमें पूछा गया है कि आखिर किस कानून के तहत आरबीआई ने लोगों को अपना ही पैसा निकालने के लिए सीमा तय की है। इस बाबत पीएसी ने कानून का हवाला मांगते हुए यहां तक कहा है कि यदि ऐसा किसी कानून के तहत नहीं किया गया है तो क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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