सातवां वेतन आयोग : रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ रही है उनकी पेंशन
कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की पेंशनधारकों के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। इसके बाद रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये हो जाएगी। इस समय उनकी न्यूनतम पेंशन साढ़े तीन हजार रुपये है। इस तरह पेंशन में कम-से-कम 157.14 फीसद की बढ़ोतरी होनी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने पेंशनरों को लेकर वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है।
इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार के लगभग 58 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ होगा। सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है। वेतन आयोग ने प्रस्ताव किया है कि जब कभी महंगाई भत्ता 50 फीसद बढ़ाया जाता है, तो ग्रैच्युटी में 25 फीसद की बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को भी मान लिया है।कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी रिटायर कर्मचारी की अधिकतम पेंशन सवा लाख रुपये होगी।
यह राशि सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को दिए जाने वाले अधिकतम वेतन की 50 फीसद है। एक जनवरी, 2016 से किसी सरकारी कर्मचारी का अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपये कर दिया गया है। काम करते हुए जान से हाथ धोने पर कर्मचारी के परिवार को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस समय यह राशि 10 लाख रुपये है। आतंकी हिंसा और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में जान जाने पर भी उसके परिवार को इतना ही धन दिया जाएगा।
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दुर्घटना में मौत पर मिलेंगे 25 लाख रुपए
नई व्यवस्था के तहत असैन्य व सैन्य बलों में निकटवर्ती परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। आतंकवादी और असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई में हुई मौत या सरकारी कामकाज के दौरान किसी दुर्घटना में मौत पर मिलने वाली मुआवज़ा राशि मौजूद 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। इसी तरह आतंकवादियों या उग्रवादियों और समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई मौत या बहुत ऊंचाई पर, दुर्गम सीमा चौकियों पर ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 35 लाख रुपये किया गया है जो पहले 15 लाख रुपये थी।
सरकारी कर्मचारियों की मौत पर मिलेंगे 45 लाख
युद्ध या युद्ध जैसे हालातों में दुश्मन की कार्रवाई में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपये थी। नियत चिकित्सा भत्ते व लगातार हाजिरी भत्ते पर आयोग की सिफारिशों पर विचार क लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।
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