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अदालत में बजा फोन तो जानिए क्‍या मिली सजा

अदालत की कार्यवाही के दौरान फोन की घंटी बजने पर एक व्‍यक्ति को कड़ी फटकार पड़ी। यही नहीं अदालत ने सख्‍त एतराज जताते हुए उक्‍त व्‍यक्ति पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उसे अदालत परिसर से बाहर जाना पड़ा।

By vivek pandeyEdited By: Published: Tue, 04 Nov 2014 12:18 PM (IST)Updated: Tue, 04 Nov 2014 03:10 PM (IST)

केंदरापाड़ा। अदालत की कार्यवाही के दौरान फोन की घंटी बजने पर एक व्‍यक्ति को कड़ी फटकार पड़ी। यही नहीं अदालत ने सख्‍त एतराज जताते हुए उक्‍त व्‍यक्ति पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उसे अदालत परिसर से बाहर जाना पड़ा।

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घटना सोमवार की है जब स्‍थानीय अदालत में किसी मामले की सुनवाई चल रही थी। मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) बहस सुन रहे थे। इसी दौरान स्‍थानीय माधोपुर गांव के निवासी नीलांबर मलिक का फोन बज उठा। यही नहीं मलिक ने फोन रिसीव किया। इससे कार्यवाही पर नकारात्‍मक असर भी पड़ा। इससे नाराज होकर सीजेएम ने मलिक पर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया और राशि देने के बाद उसे वहां से जाने को कहा गया। गौरतलब है कि किसी भी अदालत में कार्यवाही के दौरान फोन का किसी रूप में इस्‍तेमाल प्रतिबंधित है।

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