Move to Jagran APP

उबर कैब रेप मामल: दिल्‍ली हाइकोर्ट ने स्‍वीकार की आरोपी की अपील

दिल्‍ली के उबर कैब रेप मामले में हाइकोर्ट ने आरोपी के वकील की उस अपील को स्‍वीकार कर लिया है, जिसमें उन्‍होंने अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों का पुन: परीक्षण कराने की अनुमाति मांगी थी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को ही होनी थी, लेकिन आरोपी शिवकुमार के वकील की

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 04 Mar 2015 08:29 AM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2015 01:23 PM (IST)
उबर कैब रेप मामल:  दिल्‍ली हाइकोर्ट ने स्‍वीकार की आरोपी की अपील

नई दिल्ली। दिल्ली के उबर कैब रेप मामले में हाइकोर्ट ने आरोपी के वकील की उस अपील को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों का पुन: परीक्षण कराने की अनुमाति मांगी थी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को ही होनी थी, लेकिन आरोपी शिवकुमार के वकील की ओर से अदालत में अपील की गई थी कि वह सीढ़ियों से गिर गए हैं। इसलिए उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाए।

loksabha election banner

हालांकि पहले कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सभी 28 गवाहों का पुन: परीक्षण कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि अगर इसकी इजाजत दे दी जाती है, तो कार्यवाही में विलंब होगा। कोर्ट ने आशंका जताई थी कि आरोपी पक्ष ऐसा मामले को लंबा खींचने की वजह से कर रहा है।

इसे भी पढ़ें : सोती महिला का वीडियो बनाया, कैब ड्राइवर गिरफ्तार

इस बलात्कार के मामले में अभियोजन पक्ष अब तक 28 गवाहों से पूछताछ कर चुका है। मामले के अनुसार, 5 दिसंबर 2014 को सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में उबर कंपनी की कैब में चालक शिवकुमार यादव ने युवती से दुष्कर्म किया था। दिल्ली व उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे मथुरा से 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

आरोपपत्र में कहा गया है कि चालक ने युवती के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश भी की थी। उसने युवती के पेट में सरिया घुसाने की भी धमकी दी थी।

इसे भी पढ़ें: उबर का रेप पीडि़ता को मेल, बताया हम फिर दिल्ली आ गए


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.