हार्दिक पटेल को लगा झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की FIR खत्म करने की मांग
गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को एक बड़ा झटका दिया है। हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत में दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार ...और पढ़ें

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को एक बड़ा झटका दिया है। हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत में दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला बनता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने रिपोर्ट रिपोर्ट में से आईपीसी की धारा 153 (ए) (यानि दो समुदायों के बीच शत्रुदा पैदा करना) को हटाने का आदेश दिया है।
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न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि जिस तरह से हार्दिक पटेल युवाओं को पुलिसवालों को जान से मारने के लिए उकसा रहा है, ऐसे में उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पृथम दृष्यता तो बनता है। कोर्ट ने ये फैसला हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल की याचिका पर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मुकदमे को रद्द करने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा, ‘किसी भी शख्स को हिंसा के लिए उकसाना और शांति को खराब करना ये अपराध देशद्रोह की श्रेणी में ही आता है।’ कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है और जांच के आखिर में पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी।
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शांतिपूर्वक करें प्रदर्शन
अदालत ने कहा कि पटेल समुदाय के लिए शांतिपूर्वक आरक्षण की मांग करने का विकल्प खुला हुआ है। लेकिन, सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने का कोई भी काम स्वीकार्य नहीं होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि आईपीसी की धारा 153(ए) इसलिए नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि वे दो समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देनेवाली ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं।
गौरतलब है कि हार्दक पटेल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पुलिसवाले को जान से मारने के लिए युवाओं को उकसाने के दिए उनके बयान के बाद किया गया है।

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