हार्दिक के साथियों के खिलाफ राजद्रोह मामले में सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
हार्दिक पटेल के तीन अन्य साथियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया ...और पढ़ें

सूरत। गुजरात हाईकोर्ट ने राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) के नेता हार्दिक पटेल के तीन अन्य साथियों चिराग पटेल, दिनेश पटेल और केतन पटेल के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया तथा मामले की अगली सुनवाई की तिथि 29 अक्टूबर तय कर दी। हाईकोर्ट हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर 23 अक्टूबर को ही सुनवाई पूरी कर चुका है और कल इस मामले में फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
हार्दिक तथा उक्त तीन समेत पास के कुल छह नेताओं के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल में राजद्रोह तथा चुनी हुई सरकार का तख्तापलट की साजिश का आरोप लगाते हुए उनके टेलीफोन पर बातचीत के अंश के आधार पर एक मामला यहां दर्ज किया था। हार्दिक पर सूरत के अमरोली थाने में पहले से ही राजद्रोह के एक और मामला दर्ज है जो उनके समुदाय के एक युवक को आत्महत्या न कर पुलिस को मार डालने के उनके सुझाव के चलते दर्ज किया गया है।
न्यायमूर्ति जे बी पारडीवाला की अदालत ने सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इसी अदालत ने हार्दिक के मामले की भी सुनवाई की थी। दोनों ही मामलों में गुजरात कांग्रेस के विधि प्रकोष्ट के प्रमुख बी एम मंगुकिया ही पटेल नेताओं के वकील है। उन्होंने अदालत के समक्ष दावा किया है कि पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर आंदोलन चला रहे इन युवा नेताओं के खिलाफ राजद्रोह के मामले राजनीतिक विद्वेष के कारण दर्ज किये गए हैं।

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