जल्द ही मोबाइल एप 'उमंग' के जरिये निकाल सकेंगे ईपीएफ
इससे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान करने वाले करीब साढ़े चार करोड़ लोगों को फायदा होगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र । जल्द ही संगठित क्षेत्र के कर्मचारी मोबाइल एप 'उमंग' के जरिये अपना ईपीएफ निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस एप के जरिये पीएफ दावे निपटाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। इससे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान करने वाले करीब साढ़े चार करोड़ लोगों को फायदा होगा।
दत्तात्रेय ने कहा कि ईपीएफओ पीएफ दावे (क्लेम) के आवेदन ऑनलाइन तौर पर प्राप्त करने के लिए तैयारी में लगा है। संगठन इसके तहत ऑनलाइन दावा निपटान प्रक्रिया विकसित कर रहा है। ऑनलाइन क्लेम प्राप्त करने के लिए आवेदन को यूनीफाइड मोबाइल एप फॉर न्यू-एज गवर्नेस (उमंग) से जोड़ा जाएगा। हालांकि मोबाइल एप के जरिये दावों का निपटान शुरू करने की कोई समय तय नहीं की गई है।
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पीएफ निकासी, पेंशन निर्धारण या ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट सेटलमेंट के लिए ईपीएफओ के पास सालाना एक करोड़ आवेदन किए जाते हैं। फिलहाल इन दावों का निपटारा मैनुअल ढंग से किया जाता है। ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 123 फील्ड ऑफिस में से 110 कार्यालयों को पहले से सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किया जा चुका है। ऑनलाइन दावा निपटान की सुविधा शुरू करने से पहले सभी फील्ड ऑफिस का केंद्रीय सर्वर से जुड़ना जरूरी है। इसके अलावा पीएफ क्लेम ऑनलाइन निपटाने के लिए भविष्य निधि संबंधी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर के साथ आधार नंबर और बैंक खाते का जोड़ना आवश्यक है।
श्रम मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ ने टैक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे को तकनीकी सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। इसके अलावा ईपीएफओ अपने तीन केंद्रीय डाटा केंद्रों- दिल्ली, गुरुग्राम और सिंकदराबाद को आधुनिकतम उपकरणों से लैस कर रहा है।
तीन घंटे में दावे निपटाने का लक्ष्य
इससे पहले केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा था कि ईपीएफओ मई से ऑनलाइन क्लेम सेटल करने की सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। संगठन का लक्ष्य सदस्यों के ऑनलाइन आवेदन करने के तीन घंटे के भीतर पीएफ संबंधी दावों का निपटारा कर देने का है। फिलहाल मौजूदा स्कीम के तहत ईपीएफओ के लिए पेंशन निर्धारण या पीएफ निकासी के दावे आवेदन मिलने के 20 दिन के भीतर निपटाना जरूरी है।
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