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    ओला व उबर कैब पर लगेगा प्रतिबंध !

    ऑनलाइन टैक्सी सेवा देने वाली अमेरिकी कंपनी उबर व ओला कैब के परिचालन पर राजधानी में हमेशा के लिए प्रतिबंध लग सकता है। गत दिसंबर में उबर कैब चालक द्वारा महिला से दुष्कर्म की घटना के बाद कैब परिचालन में जो खामियां पाई गई थीं, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार

    By Tilak RajEdited By: Updated: Tue, 24 Mar 2015 10:05 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ऑनलाइन टैक्सी सेवा देने वाली अमेरिकी कंपनी उबर व ओला कैब के परिचालन पर राजधानी में हमेशा के लिए प्रतिबंध लग सकता है। गत दिसंबर में उबर कैब चालक द्वारा महिला से दुष्कर्म की घटना के बाद कैब परिचालन में जो खामियां पाई गई थीं, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने शहर में ऑनलाइन टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उबर और ओला पर नए आदेश जारी होने तक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश आज भी जारी है।

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    इन दोनों कंपनियों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी कर कैब परिचालन के लिए नए आवेदन मांगे गए थे। इस बीच जिस तरह से उबर और ओला कंपनियों की कैब चोरी से सड़कों पर चल रही है, सरकार ने प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लिया है। सोमवार को परिवहन विभाग ने साफ कहा है कि कैब कंपनियों ने तुरंत अपनी सेवाएं बंद नहीं की तो लाइसेंस के लिए उनके आवेदन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।

    परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उबर कैब दुष्कर्म कांड के बाद पिछले वर्ष दिसंबर में दिल्ली में इसकी सेवा प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके बावजूद यह शिकायत मिल रही है कि राजधानी में उबर कंपनी की कैब चल रही है। इसलिए इसके मोबाइल एप और वेबसाइट को ब्लॉक करने की तैयारी है और इसके लिए कानून विभाग से सलाह मांगी गई है। सलाह मिलते ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

    बता दें कि दिसंबर में उबर के कैब चालक शिव कुमार ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद राजधानी में उबर सहित एप व वेब आधारित कैब सेवा देने वाली कंपनियों पर रोक लगा दी गई थी। वहीं, कैब सेवा देने वाली कंपनियों के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके तहत कैब सेवा देने वाली कंपनी या व्यक्ति को विभाग के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। उबर ने भी लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदन किया है। आवेदन के साथ पर्याप्त जानकारी नहीं देने के कारण इसे अब तक लाइसेंस नहीं मिला है।

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