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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 19, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

काला धन के खुलासे के लिए मिलेगी कुछ माह की मोहलत

By Rajesh NiranjanEdited By:
Published: Sun, 19 Apr 2015 09:11 PM (GMT+05:30)Updated: Sun, 19 Apr 2015 09:49 PM (GMT+05:30)

विदेश में काला धन रखने वालों के लिए अपनी संपत्तियों के खुलासे की खातिर संसद से विधेयक पारित होने के ...और पढ़ें

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नई दिल्ली।विदेश में काला धन रखने वालों के लिए अपनी संपत्तियों के खुलासे की खातिर संसद से विधेयक पारित होने के बाद अनुपालन विंडो की सुविधा कुछ महीनों तक ही मिलेगी। सोमवार से दोबारा शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में यह काला धन विधेयक पारित होने की उम्मीद है। इस बिल में काला धन रखने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एक साक्षात्कार में राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी।

अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां (करारोपण) विधेयक, 2015 को 21 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे कानून के रूप में एक अप्रैल, 2016 से लागू करने का प्रस्ताव है। बिल में किसी विदेशी संपत्ति से संबंधित आय को छिपाने पर ऐसी रकम के ऊपर टैक्स राशि का तीन गुना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यह जुर्माना 30 फीसद के आयकर के अलावा लगेगा। इसमें विदेशी आय को छिपाने पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत कर चोरी की जांच के लिए टैक्स विभाग 16 साल पुराने खाता-बही भी खोल सकेगा।

यह पूछे जाने पर कि अनुपालन विंडो की सुविधा कब तक मिलेगी, दास ने कहा नया कानून बनने के बाद इस विंडो को सूचना जारी की जाएगी। यह खिड़की विदेश में अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए इसका खुलासा करने का एक मौका देगी। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि उनके लिए उचित अवधि वाली अनुपालन विंडो खोली जाएगी, जिन्होंने विगत में ऐसे काम किए हैं।

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