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राज्यसभा में काले धन पर बना बिल पास, सरकार की बड़ी उपलब्धि

काले धन पर बना कानून बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया। इससे पहले यह बिल सोमवार को लोकसभा में पास हुआ था। अब इस बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Wed, 13 May 2015 06:03 PM (IST)Updated: Wed, 13 May 2015 06:18 PM (IST)

नई दिल्ली । काले धन पर बना कानून बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया। इससे पहले यह बिल सोमवार को लोकसभा में पास हुआ था। अब इस बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।विदेश में जमा काले धन को लेकर बनाया गया यह कानून राजग सरकार की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

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काला धन पर क्या कहता है कानून

इससे पहले सोमवार को लोकसभा में सरकार ने काले धन पर बने कानून को पास कर दिया। इस कानून के तहत जो देश की एजेंसियों से छिपा कर पैसा बाहर रखते हैं उन्हें काले धन को स्वदेश लाने का सरकार एक मौका देगी। एक निश्चित समय-सीमा के लिए यह स्कीम लाई जाएगी और इसके तहत विदेशों में जमा अघोषित काले धन को स्वदेश लाने पर 30 फीसद का टैक्स और 30 फीसद का अर्थदंड देना होगा। इसके बाद वह भारत में होने वाली कार्रवाई से बच जाएगा। लेकिन इस अवधि के समाप्त होने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति के विदेशों में काला धन रखने की बात सामने आती है तो उसे 30 फीसद टैक्स के अलावा 90 फीसद का जुर्माना देना होगा।

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