घरेलू काले धन पर लगाम लगाने वाला नया कानून कैबिनेट से पारित
विदेशी खातों में काला धन रोकने वाले कानून का विधेयक लाने के बाद अब सरकार ने घरेलू काले धन पर लगाम कसने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार एक नया कानून ला रही है जो देश में बेनामी संपत्ति के सृजन पर रोक लगाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विदेशी खातों में काला धन रोकने वाले कानून का विधेयक लाने के बाद अब सरकार ने घरेलू काले धन पर लगाम कसने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार एक नया कानून ला रही है जो देश में बेनामी संपत्ति के सृजन पर रोक लगाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस बिल के मसौदे पर सहमति की मुहर लगा दी।
बेनामी ट्रांजैक्शन (निरोधक) अधिनियम के नाम से आने वाले इस विधेयक को अब मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। पिछले दिनों ही वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्य सभा में दिए एक सवाल के जवाब में कहा था कि सरकार जल्दी ऐसा विधेयक लाएगी। इसके तहत बेनामी संपत्ति को जब्त करने और मुकदमा चलाने का प्रावधान भी होगा। यह कानून बेनामी संपत्तियों के जरिए देश में काला धन पैदा होने से रोकेगा। साल 2011 में तत्कालीन सरकार ने 1988 के कानून के स्थान पर नया कानून बनाने के लिए इस विधेयक को संसद में पेश किया था जिसे बाद में स्थायी समिति को भेज दिया गया। स्थायी समिति ने 2012 में अपनी रिपोर्ट दी लेकिन बाद में यह पारित नहीं हो पाया और पंद्रहवीं लोकसभा की समाप्ति के साथ ही लैप्स हो गया।
पिछली लोकसभा की स्थायी समिति ने इस विधेयक में तीन साल की न्यूनतम सजा की सिफारिश की थी। इसके अलावा गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयकर विभाग के साथ साथ मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान रखने की सिफारिश समिति ने की थी। समिति के मुताबिक खुद अपने नाम, पत्नी या पति के नाम और अविवाहित बेटी के अलावा किसी और के नाम से संपत्ति खरीदने को बेनामी संपत्ति करार दिया जाना चाहिए।
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