आप व उसके चार विधायकों पर 10-10 हजार का जुर्माना
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) व उसके चार विधायकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भाजपा नेता विनोद कुमार बिन्नी द्वारा अदालत में दायर मानहानि की याचिका में देरी से जवाब दाखिल करने पर लगाया गया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) व उसके चार विधायकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भाजपा नेता विनोद कुमार बिन्नी द्वारा अदालत में दायर मानहानि की याचिका में देरी से जवाब दाखिल करने पर लगाया गया है।
हाई कोर्ट की संयुक्त रजिस्ट्रार नीरा भरिहोक के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। आप व उसके विधायक मनोज कुमार, राजू धिंगान, अलका लांबा व वंदना कुमारी के वकील ने मामले में जवाब दाखिल किया। संयुक्त रजिस्ट्रार ने कहा कि आप व उसके विधायकों को कई बार मौका देने के बावजूद उनके द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया और अब काफी देरी से जवाब दाखिल किया गया है। ऐसे में उन पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है। यह राशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी।
गौरतलब है कि अलका लांबा ने बिन्नी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि फेसबुक पर बिन्नी ने उन पर अपने घर में सैक्स रैकट चलाने का आरोप लगाया था। बिन्नी ने उनके घर से दो युवतियों के गिरफ्तार होने का भी दावा किया गया था जो गलत है। एफआइआर में लांबा ने बिन्नी के अलावा 37 अन्य के खिलाफ भी शिकायत की थी।
मामले में बिन्नी ने अपने जवाब में कहा था कि किसी ने उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर यह किया है। उन्होंने इस बारे में पुलिस में शिकायत भी की थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और लांबा ने भी बिना आधार के उन पर मुकदमा दर्ज करवाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। मामले में लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने अदालत में मानहानि याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से आप व उसके चारों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व एक करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई थी।