हिमाचल में अब BS-4 वाहन ही होंगे पंजीकृत
हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल से केवल उन्हीं नवनिर्मित चार पहिया वाहनों को पंजीकृत कर सड़को पर चलने की अनुमति दी जाएगी जो बीएस फोर मानको पर खरे उतरे ...और पढ़ें

जेएनएन, शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल से केवल उन्हीं नवनिर्मित चार पहिया वाहनों को पंजीकृत कर सड़को पर चलने की अनुमति दी जाएगी जो बीएस फोर मानको पर खरे उतरेंगे। हिमाचल में भारत स्टेज फोर के लिए सामूहिक उत्सर्जन मानक अनिवार्य कर दिए गए है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने शिमला में बताया कि वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में यह कदम मील पत्थर साबित होगा तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर जो बीएस फोर ईधन के मुकाबले बीएस-थ्री ईधन में ज्यादा पाया जाता है के उत्सर्जन को कम करेगा।
यह भी पढ़ें: शिमला से कोई कार्यालय शिफ्ट नहीं होगा : वीरभद्र
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115 में संशोधन के पश्चात पथ परिवहन एव उच्च मार्गों के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने 19 अगस्त 2015 को अधिसूचना के तहत हिमाचल सहित कुछ राज्यों के जिलों में सामूहिक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज फोर को अनिवार्य किया गया। अब बीएस फोर अनुवर्ती पेट्रोलियम ईधन पूरे देश में उपलब्ध है तो एक अप्रैल 2017 से सामूहिक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज फोर देश में लागू किया जाएगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।