विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 21, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास

By Edited By:
Published: Fri, 21 Oct 2016 01:19 AM (IST)Updated: Fri, 21 Oct 2016 12:06 PM (IST)

विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक प्रेम पाल रांटा ने मलाणा निवासी अमर चंद पुत्र शुक्रू राम पर चरस रखने के दोष साबित ...और पढ़ें

News Article Hero Image

कुल्लू [जेएनएन] : विशेष न्यायाधीश कुल्लू-एक प्रेम पाल रांटा ने मलाणा निवासी अमर चंद पुत्र शुक्रू राम पर चरस रखने के दोष साबित होने पर दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोष साबित होने पर यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पढ़ें: 14 लाख में बेच डाली सब्जी मंडी की सड़क!

जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि तीन फरवरी 2015 को हेडकांस्टेबल हितेश कुमार ने भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर जछणी के पास नाके पर 645 ग्राम चरस बरामद की थी। भुंतर पुलिस थाना में अमर चंद के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था। चालान कोर्ट में पेश होने के बाद जब मामले की सुनवाई चली तो दोषी के खिलाफ न्यायालय में नौ गवाह पेश हुए। वीरवार को विशेष न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा ने गवाहो के बयान और दोनों पक्षों की दलीलो के आधार दोषी के खिलाफ उक्त सजा का फैसला सुनाया।

पढ़ें: डीएनए टेस्ट ने साबित किया, बदला था केएनएच में बच्चा

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सजा मे कुछ कमी की न्यायालय से गुजारिश की। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि नशे के काले कारोबार से जुड़े लोगों के प्रति नरमी बरतना ठीक नहीं है। नशा कई घरों के चिराग बुझा देता है और कई लोगों को राह से भटका देता है। नशे जैसी बुराई के समूल नाश के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है तभी कई जानों को बचाने में मदद मिलेगी और युवा पीढ़ी को दलदल में धंसने से बचाया जा सकेगा।

हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें: