ढींगरा आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं होगी जारी, हाई कोर्ट में चुनौती
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राबर्ट वाड्रा आैर डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे की जांच के लिए गठित जांच आयोग की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ जमीन सौदे मामले में जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हुड्डा के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने अायोग के गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने ढींगरा आयाग के गठन का रिकॉर्ड तलब किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकोर्ट में जस्टिस ढींगरा आयोग की जांच रिपोर्ट को चुनौती देते हुए पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हुड्डा ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायार की है। उन्होंने अपनी याचिका में हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आैर जांच आयाेग के अध्यक्ष जस्टिस एसएन ढींगरा को प्रतिवादी बनाया है। हुड्डा ने रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने और इसे रद्द करने की मांग की है।
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हुड्डा कर ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, पूर्व एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुडा समेत कई वरिष्ठ वकील पेश हाई कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं। मामले पर सुनवाई के दौरान सिब्बल ने ढींगरा आयाेग की जांच अौर गठन पर सवालिया निशान लगाया। सिब्बल ने कहा कि जस्टिस ढींगरा अायोग के गठन का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहरलाल का और इस पर केबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई थी।
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उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा आयोग बना जिसको सरकार ने बताया कि क्या और कैसे जांच करनी है। आयोग द्वारा की गई जांच पूरी तरह से गलत और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इस रिपोर्ट को जारी करने और इसके आधार पर कोई कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को निरस्त करने की भी मांग की।
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इसके बाद हाई कोर्ट ने ढींगरा आयाग के गठन का रिकॉर्ड तलब किया। इसके साथ ही हरियाणा के महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया की अगली सुनवाई तक रिपोर्ट न तो सार्वजनिक होगी और न ही इसके आधार पर कोई कार्रवाई होगी।
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