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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 20, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

केक काटकर फंसे अशोक तंवर, बना था राष्ट्रीय ध्वज

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Published: Mon, 20 Jun 2016 12:55 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jun 2016 01:25 PM (IST)

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष डा. अशोक तंवर तिरंगा बना केक काटकर विवाद में फंस गए हैं। इसकी तस्‍वीर सामने आने ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, जींद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर केक को काटने के विवाद में फंस गए हैं। इस केक के आधे हिस्से में कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ बना था और आधे हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जींद में काटे गए इस केक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

इसके बाद अशोक तंवर कांग्रेस के नेता बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। डॉ.अशोक तंवर ने कहा है कि भीड़ में उनका ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि केक पर क्या बना है। हुआ यह कि रविवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के लिए कांग्रेस भवन में समारोह का आयोजन किया गया।

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इस दौरान जो केक लाया गया उसके आधे हिस्से में पार्टी का चुनाव निशान और आधे हिस्से पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना हुआ था। तिरंगे के बीच अशोक चक्र भी था। कार्यकर्ताओं के बीच इस केक को काट कर तंवर ने राहुल का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। लेकिन, कुछ ही देर बाद जब सोशल मीडिया पर केक पर सवाल उठाए जाने लगे तो कांग्रेस नेता बचाव की मुद्रा में आ गए।

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तिरंगे पर नहीं पड़ी नजर

कांग्रेस कार्यालय के प्रभारी रघुबीर भारद्वाज ने कहा कि केक के लिए एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई गई थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच केक पर अंकित राष्ट्रीय ध्वज पर नजर नहीं गई अन्यथा उसे हटवा दिया जाता।

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'' केक पर तिरंगा था या पार्टी का झंडा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। केक किसी कार्यकर्ता ने बनवाया था। भीड़ में केक पर बनी आकृतियों की तरफ ध्यान नहीं गया। मैं तिरंगे का सम्मान करता हूं।
-डॉ. अशोक तंवर, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस।
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हो सकती है कैद व जुर्माना

एडवोकेट विनोद बंसल ने कहा कि जो कोई भी किसी भी तरीके से चाहे बोलकर, लिखकर या कोई हरकत करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है या राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है। उसकी सूरत बिगाड़ता है, फाड़ता है, नष्ट करता है, विकृत करता है, पवित्रता को भंग करता है, पैरों तले रौंदता है तो उसे तीन साल तक की कैद व जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

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