Move to Jagran APP

सलमान को 'हिट एंड रन' के बाद चिंकारा मामले में भी मिला संदेह का लाभ!

चिंकारा का शिकार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सलमान को मामले से बरी कर दिया गया है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर चिंकारा किसने मारे?

By Tilak RajEdited By: Published: Mon, 25 Jul 2016 12:28 PM (IST)Updated: Mon, 25 Jul 2016 01:31 PM (IST)

नई दिल्ली (जेएनएन)। सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंकारा शिकार मामले में बरी कर दिया है। सलमान पर चिंकारा के शिकार करने का आरोप था। सेशंस कोर्ट ने सलमान को इन मामलों में 5 साल और 1 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन मामला जब राजस्थान हाईकोर्ट में गया, तो चीजें बदल गईं। ऐसे में हाईकोर्ट ने सलमान को संदेश का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 2002 के हिट एंड रन मामले में भी सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से संदेश का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। राजस्थान सरकार ने भी अब चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

loksabha election banner

आईटी डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस, क्या शाहरुख खान के पास है कालाधन?

चश्मदीद की गवाही

हिट एंड रन मामले में सेशंस कोर्ट ने सलमान खान के बॉडीगार्ड और चश्मदीद रवींद्र पाटिल की गवाही को अहम माना था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि वो बार-बार बयान बदलता रहा है। उसकी गवाही को तवज्जो नहीं दे सकते। चिंकारा शिकार मामले में चश्मदीद हरीश दुलानी हाईकोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। हरीश दुलानी वो ड्राइवर है, जिसकी जिप्सी में बैठकर सलमान और उनके साथ शिकार के लिए गए थे।

जब काला हिरण मामले में जोधपुर जेल में बंद थे सलमान, देखें तस्वीरें

कैसे हुई मौत इस पर संदेश

हिट एंड सन मामले में सेशंस कोर्ट ने माना था कि पीड़ित नुरुल्लाह की मौत कार के नीचे कुचलने से ही हुई थी। लेकिन हाईकोर्ट का मानना था कि पीएम रिपोर्ट से साबित नहीं होता है कि पीड़ित की मौत कुचलने से हुई। चिंकारा शिकार मामले में हाईकार्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि गोली सलमान की लाइसेंसी बंदूक से चलाई गई थी। जिप्सी में मिले छर्रे भी सलमान की बंदूक के नहीं थे। वहीं जो चाकू जब्त किया गया, वो काफी छोटा था। उससे हिरण का गला रेतना मुश्किल था। इस संदेश का लाभ भी सलमान खान को मिला।

हॉट मंदाना करीमी ने कर ली सगाई, मिलिए उनके मंगेतर से..

साबित नहीं हो पाए आरोप

चिंकारा का शिकार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सलमान को मामले से बरी कर दिया गया है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर चिंकारा किसने मारे? दरअसल, प्रॉसिक्यूशन चिंकारा मामले में सलमान के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया। सिर्फ शक के आधार पर कोर्ट फैसला नहीं दे सकता था। हिट एंड रन मामले में भी कुछ यही देखने को मिला था। तब कोर्ट ने कहा था कि दोष इस तरह साबित होना चाहिए कि इस पर कोई शक न हो। जनता की भावना और मीडिया के बनाए माहौल में बहकर कोर्ट फैसला नहीं देता।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.