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    दिल्ली सरकार ने कहा, गैरकानूनी तरीके से चल रही हैं ओला-उबर की टैक्सियां

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Tue, 26 Apr 2016 07:27 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रेडियो टैक्सी कंपनियों के साथ 29 अप्रैल को मीटिंग करके ये साफ करने को कहा कि वो आगे दिल्ली सरकार से कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट लेना चाहती हैं या नहीं।

    नई दिल्ली। सोमवार को दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि ओला और उबर जैसी रेडियो टैक्सी राजधानी में गैरकानूनी तरीके से अपना कारोबार कर रही हैं। ओला और उबर जैसी रेडियो टैक्सी के पास दिल्ली सरकार का कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट नहीं है।

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    हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रेडियो टैक्सी कंपनियों के साथ 29 अप्रैल को मीटिंग करके ये साफ करने को कहा कि वो आगे दिल्ली सरकार से कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट लेना चाहती हैं या नहीं।

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    जून 2015 में रद्द हुई थी अर्जी
    28 जून 2015 को दिल्ली सरकार ने उबर और उबर की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए लगायी अर्जी खारिज कर दी थी।फिलहाल ये सभी आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर दिल्ली एनसीआर में अपनी टैक्सी चला रही हैं।मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

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