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ओला कैब के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची उबर, नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप

कैब प्रोवाइडर कंपनी उबर ने ओला कैब के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उबर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 22 Mar 2016 04:46 PM (IST)Updated: Wed, 23 Mar 2016 07:37 AM (IST)

नई दिल्ली। कैब प्रोवाइडर कंपनी उबर ने ओला कैब के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उबर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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उबर ने याचिका में आरोप लगाया है कि ओला कैब अपनी प्रतिद्वंदी कपनी उबर को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग कर रही है। उसे ऐसा करने से रोका जाए। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ओला कैब कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

उबर कंपनी का कहना है कि उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी ओला कैब इंटरनेट से उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उस पर टैक्सी की बुकिंग करवाती है और बाद में उसे कैंसिल करवा देती हैं। इससे उन्हें अपने टैक्सी चालकों को कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है। इससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस कार्य में ओला कंपनी के कुछ कर्मचारी और उनके एजेंट शामिल हैं। लिहाजा, इस तरह के गलत तरीकों का इस्तेामाल करने से ओला कंपनी को रोका जाए।

ओला कैब की तरफ से दलील दी कि उबर कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी उन पर गलत आरोप लगा रही है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और न ही भविष्य में करेंगे। हाई कोर्ट ने ओला कंपनी की इस दलील को सुनने के बाद उन्हें मामले को लेकर अपना विस्तृत जवाब एक हलफनामे के रूप में दायर करने को कहा है।


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