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    'वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगी'

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Mon, 22 May 2017 09:52 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राजधानी के मौजूदा हरित क्षेत्र को अवैध निर्माण के माध्यम से अगर इसी तरह नुकसान पहुंचाया जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब शहर रेगिस्तान बन जाएगा।

    'वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगी'

    नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली स्थित इंद्रा एंक्लेव जाने के लिए हरित क्षेत्र से होते हुए बनाए गए अवैध रास्ते को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा कि राजधानी के मौजूदा हरित क्षेत्र को अवैध निर्माण के माध्यम से अगर इसी तरह नुकसान पहुंचाया जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह शहर रेगिस्तान बन जाएगा।

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    हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर हरित क्षेत्र के बीच से निकाली गई इस अवैध सड़क को दीवार लगाकर बंद करने का आदेश दिया है। 31 जुलाई को मामले की अगली तारीख तक इस बाबत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

    वीडियोग्राफी करते हुए रास्ते पर तत्काल बैरिकेड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण दिल्ली स्थित नेब सराय के हरित क्षेत्र से होते हुए इंद्रा एंक्लेव अवैध कॉलोनी जाने के लिए यह सड़क अवैध रूप से बना दी गई। जिसे बंद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है। यह अवैध कॉलोनी सैनिक फार्म के नजदीक बनी है।

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    खंडपीठ ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम को देखते हुए इस मुद्दे को हमें जंग की तरह लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है। यह शहर रेगिस्तान बनने के खतरे की तरफ अग्रसर है। शहर के हरित क्षेत्र का लगातार इस तरह के कम होता जाना सबसे बड़ा खतरा है।

    हाई कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान में भी इस क्षेत्र को किसी भी प्रकार के निर्माण से दूर रखने के लिए कहा गया है। वर्ष 1980 में सुप्रीम कोर्ट भी अपने आदेश में कड़े शब्दों मे यह कह चुका है कि राजधानी के हरित क्षेत्र से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। हमें पर्यावरण संबंधित खतरे को जंग की तरह लेकर इससे निपटने की जरूरत है।

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    दिल्ली सरकार की तरफ से याचिका पर कहा गया था कि इस अवैध सड़क को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके खिलाफ याचिका लगाकर इंद्रा एंक्लेव के लोगों ने अदालत से अंतरिम रोक प्राप्त कर ली थी।