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    होली के रंग में भंग घोल रहे अश्लील गीत

    By Ravi RanjanEdited By:
    Updated: Tue, 07 Mar 2017 11:50 PM (IST)

    होली आते ही बस, ऑटो और अन्य सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गानों का बजना शुरू हाे गया है। इन गानों के कारण छात्राएं एवं परिवार के साथ चलने वाले लोगों की आंखे शर्म से झूक जाती है।

    होली के रंग में भंग घोल रहे अश्लील गीत

    पटना [जेएनएन]। होली की दस्तक के साथ अश्लील गीत एक बार फिर रंग में भंग घोल रहे हैं। बस और ऑटो में भी मनाही के बावजूद अश्लील गाने बजने शुरू हो गए हैं। इन अश्लील गानों की सबसे बड़ी शिकार होती हैं कॉलेज की छात्राएं। दिन हो या शाम, वे ऐसे गानों से शर्मसार महसूस करती हैं। इसकी रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। अगर किसी तरह की शिकायत हो तो पुलिस आपके साथ है। इसके लिए वाट्सएप और कॉल के जरिए आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।

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    शर्म से झुक जाती हैं आंखें
    इन अश्लील गानों की सबसे बड़ी शिकार होती हैं कॉलेज की छात्राएं। दिन हो या शाम वह आते-जाते ऐसे गानों से अपने आप को शर्मसार महसूस करती हैं। जहां एक ओर इससे फब्तियां कसने का डर उन्हें सताने लगता है वहीं दूसरी ओर छेड़-छाड़ की घटना भी बढ़ जाती है। गानों में इतनी अभद्रता होती है कि सामने वाले से नजरे मिलाना मुहाल हो जाता है। अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे लोग भी इन गानों के बजने पर असहज महसूस करते हैं। ड्राइवर को मना करने पर भी वे लोग न तो गाना बदलते हैं और न ही म्यूजिक सिस्टम बंद करते हैं। 

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    खत्म होती जा रही है फागुन गानों की परंपरा
    इस तरह के गानों से जहां अश्लीलता परोसने की प्रतियोगिता लगी हुई है, वहीं इसके कारण शहर में पारंपरिक होली की परंपरा भी खत्म होती जा रही है। इन गानों से शहर का संगीत संकाय अपने आप को क्षुब्ध महसूस कर रहा है। इससे भी सबसे आश्चर्यजनक बात है जब हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद ऐसे गाने स्थानीय चैनलों पर धड़ल्ले से बजाए जा रहे हैं। इससे फाग गाने की परंपरा का भी अंत होता जा रहा है और एक पीढ़ी ही अश्लीलता में डूबती जा रही है।

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    लोकगायक अजीक कुमार अकेला कहते हैं कि हाइकोर्ट ने इस तरह के गानों पर रोक लगाने की कवायद की है, लेकिन स्थानीय चैनलों पर भी ये धड़ल्ले से दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ऐसे गानों को सेंसर करना चाहिए।

    पुलिस से करें संपर्क

    इस संदर्भ में कई तरह के कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। अगर किसी तरह की शिकायत हो तो पुलिस आपके साथ है। इसके लिए वाट्सएप और कॉल के जरिए आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। सहायता के लिए इन नंबरों पर कॉल करें।

    9431822968-  सिटी एसपी

    94311822970- ट्रैफिक एसपी

    9431822967- एसएसपी

    9431822955- डीआइजी  

    इस बाबत डीआइजी शालिन कहती हैं कि होली क्या, किसी भी मौके पर अश्लील गीत नहीं बजाना चाहिए। अश्लील और अभद्र गानों के सार्वजनिक स्थल पर बजाए जाने की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।

    ये है कानूनी प्रावधान

    67 आइटी एक्ट: अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करके अश्लीलता फैलाने का काम करता है तो उस व्यक्ति को पांच साल कैद या एक लाख जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

    67 (ए) आइटी एक्ट :  ऐसी सामग्री जिससे अश्लीलता फैलाने का प्रयास किया जाए तो सेक्सुअल एक्सप्लाइट एक्ट के तहत पांच साल कैद और 10 लाख जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। 

    आइपीसी- 294 : अश्लील कार्य या गाना बजाने पर तीन महीन की कैद और जुर्माना का प्रावधान है।

    आइपीसी- 509: अश्लील शब्द के प्रयोग इस उद्देश्य से किया गया हो कि इससे किसी स्त्री की लज्जा का अनादर किया गया हो तो एक साल की कैद या जुर्माना का प्रावधान है।