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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 30, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पत्नी की हत्या में दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published: Fri, 30 Nov 2018 07:19 PM (IST)Updated: Sat, 01 Dec 2018 12:39 PM (IST)

जिला एवं सत्र न्यायधीश डीपी गैरोला की अदालत ने पत्नी के हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया।

पत्नी की हत्या में दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पत्नी की हत्या में दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

उत्तरकाशी, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायधीश डीपी गैरोला की अदालत ने पत्नी के हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया। 

जानकारी के अनुसार तहसील चिन्यालीसौड़ के गढ़वालगाड निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र कुशाल सिंह का विवाह सरोजनी देवी पुत्री धन सिंह निवासी खालसी के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही सुरेंद्र सिंह पत्नी के साथ मारपीट करता था। 

कई बार सरोजनी देवी सुरेंद्र सिंह के डर से मायके गई। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ग्रामीणों की सहायता लेकर पत्नी को घर लाया तथा इस बात का लिखित आश्वासन दिया कि वह अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं करेगा। साथ ही वह नौकरी करने जाएगा। 

22 दिसंबर 2017 को सुरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी सरोजनी की गला घोट कर हत्या कर दी। मृतका के चाचा कमल सिंह ने पटवारी चौकी जोगत में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद यह मामला न्यायालय में पहुंचा। 

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले नौ गवाह पेश किए गए। जिला सत्र एवं न्यायधीश डीपी गैरोला ने हत्या आरोपित सुरेंद्र सिंह के खिलाफ आजीवन कारावास तथा 10 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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