दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला से मारपीट, गर्भपात और जान से मारने की धमकी
किच्छा में एक महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, ससुराल वालों ने दहेज में कार और नकदी की मांग की और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया। उन्होंने जबरन गर्भपात कराया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

छह के विरुद्ध की प्राथमिकी दर्ज। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, किच्छा । दहेज में कार व नकदी सहित अन्य सामान की मांग पूरी न करने पर गर्भ ठहरने पर उसे जबरन दवाई खिला कर गिरा दिया। इतने पर ही उनकी प्रताड़ना कम नहीं हुई और मेहर की रकम वापस कर जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने शिकायत मिलने पर छह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
वार्ड नंबर 12 किच्छा निवासी शिम्मी पुत्री अली हसन ने पुलिस से की शिकायत में कहा उसका विवाह 18 फरवरी को सोहेल पुत्र सरवर खां निवासी भूमियाधार कोतवाली भवाली जनपद नैनीताल के साथ हुई थी। विवाह के उपरांत उसके गर्भवती होने पर दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति व ससुराल वालों ने जबरन दवाई खिला उसका गर्भ नष्ट करवा दिया।
विवाह के एक माह बाद से ही पति सोहेल, सास नरगिस वेगम, ननिया सास शहनाज बेगम व मामा ससुर अमजद, खलिया सास गुड़िया व उसका पुत्र फिरोज दहेज कार व नकदी की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। वह छह बहने होने के कारण उसके पिता मेहनत मजदूरी कर किसी तरह उनका विवाह कर पाए है। छह अगस्त को उसके पति सोहेल, देवर फिरोज, अमजद उसे षड़यंत्र के तहत उसके मायके लेकर आए और मेहर की रकम वापस दे तलाक की धमकी देने लगे।
मायके वालों के विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की। उनके चिल्लाने की आवाज सुन कर पड़ोसियों ने वहां आकर उनको बचाया। जिस पर वह धमकी दे वहां से चले गए। पुलिस ने सोहेल, नरगिस बेगम, अमजद, गुड़िया, शहनाज बेगम, फिरोज के विरुद्ध दहेज अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2), 352, 85, 88 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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