लूट के बाद कर दी थी महिला की गला रेतकर हत्या, दो दोषियों को सजा-ए-मौत
रुद्रप्रयाग जिले में महिला की गला रेतकर हत्या के मामले में दो को मौत की सजा सुनार्इ गर्इ है। महिला की हत्या लूट के दौरान की गर्इ थी।
रुद्रप्रयाग, जेएनएन। लूटपाट के बाद महिला की हत्या करने के दो दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा-ए-मौत सुनाई है। साथ ही लूटे गए जेवरात खरीदने वाले दो ज्वेलर्स को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
घटना रुद्रप्रयाग जिले की जखोली तहसील के लिस्वाल्टा गांव में हुई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चार अप्रैल, 2017 की रात सरोजनी देवी घर पर अकेली थी। उस रात लूटपाट के बाद सरोजनी की गला रेत कर हत्या कर शव घर के पीछे दफना दिया गया। मृतका के बेटे विजय सिंह ने बांगर पटवारी चौकी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसे सिविल पुलिस को सौंप दिया गया।
छानबीन में पता चला कि चमोली जिले के कोटली(थराली) निवासी सत्येश उर्फ सोनू पुत्र दिल्लू लाल और जखोली निवासी मुकेश थपलियाल पुत्र गीताराम थपलियाल सरोजनी देवी के घर आए थे। उन्होंने जेवरात लूटने के बाद सरोजनी की हत्या कर शव ठिकाने लगा दिया था। उन्होंने लूटे गए जेवरात देवेंद्र ज्वेलर्स से जुड़े अवधेश शाह पुत्र देवेन्द्र शाह निवासी कर्णप्रयाग और गढ़वाल ज्वेलर्स कर्णप्रयाग से जुड़े राजेश रस्तोगी पुत्र रमेश रस्तोगी निवासी कर्णप्रयाग चमोली को बेचे। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों युवकों के साथ ही लूट का माल खरीदने वाले ज्वेलरों को गिरफ्तार कर लिया। लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पाण्डेय की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपितों को दोषी करार देकर मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाया। इसके तहत दोनों हत्याभियुक्तों को फांसी की सजा और लूट का माल खरीदने वालों को तीन-तीन साल की कैद सुनाई।
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