Covid-19 कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा
हाईकोर्ट ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर नर्स मेडिकल स्टाफ को पीपीई किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश सरकार व जिलाधिकारियों को दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ को पीपीई किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश सरकार व जिलाधिकारियों को दिए हैं। कोर्ट ने घर जा सकने में असमर्थ कोरोना वॉरियर्स को पौष्टिक आहार, साफ सुथरे कपड़े, रोजमर्रा की चीजें तथा ड्यूटी स्थल के समीप ही आवास की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने संतोष जताया है कि उत्तराखंड में अब तक किसी भी कोरोना संक्रमित को वेंटिलेटर में ले जाने की नौबत नहीं आई है। साथ ही कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व संक्रमित के उपचार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की सराहना की है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह व न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने अधिवक्ता सनप्रीत आजवानी की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। कोर्ट की ओर से पारित आदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हॉटस्पॉट घोषित इलाकों में जाने वाले, क्वारन्टाइन किए लोगों को अस्पताल लाने व उनका परीक्षण करने के दौरान मेडिकल कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा मुहैया कराने, कर्फ्यू व हॉटस्पॉट घोषित इलाकों में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश सरकार व जिलाधिकारी को दिए हैं। सरकार व डीएम कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी व विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोरोना वॉरियर्स किसी प्रकार की समस्या के लिए मीडिया के बजाए सरकार को एप्रोच करेंगे। कोर्ट ने कोरोना को लेकर मोबाइल वैन, लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने व संवेदनशील इलाकों पर खास फोकस करने के आदेश दिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।