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निचली कोर्ट से बरी अभियुक्‍त को दस साल कैद की सजा

हाई कोर्ट ने मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए निचली कोर्ट से बरी अभियुक्त का दस साल कैद की सजा सुनाई है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 12 Dec 2017 08:19 PM (IST)Updated: Tue, 12 Dec 2017 10:40 PM (IST)
निचली कोर्ट से बरी अभियुक्‍त को दस साल कैद की सजा
निचली कोर्ट से बरी अभियुक्‍त को दस साल कैद की सजा

नैनीताल, [जेएनएन]: उच्च न्यायालय ने चंपावत जिले के बनबसा शारदा बैराज क्षेत्र में मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को मानव तस्करी खासकर नाबालिग लड़कियों की तस्करी पर शिकंजा कसने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही निचली कोर्ट से बरी अभियुक्त का दस साल कैद की सजा सुनाई है।

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वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने सन 2016 के एक मामले में ये फैसला सुनाया है। मामला नेपाल सीमा से लगे बनबसा का है। पुलिस ने नेपाल के काठमांडु जिले के कोटेश्वर निवासी 17 वर्षीय निधि शर्मा (काल्पनिक नाम) को बेचने की नीयत से बहला फुसलाकर भारत ला रहे सरताज खान को पकड़ा था।

न्यायालय ने सरताज को दस साल को सजा सुनाते हुए मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार समेत केंद्रीय एजेंसियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं ।

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