Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भुप्पी हत्याकांड के आरोपित शिवसेना नेता गौरव गुप्ता की जमानत अर्जी खारि‍ज nainital news

    जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने हल्द्वानी के सनसनीखेज कारोबारी भुप्पी पांडेय हत्याकांड के जेल में बंद आरोपित शिवसेना नेता गौरव गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

    By Skand ShuklaEdited By: Updated: Mon, 20 Apr 2020 01:45 PM (IST)
    भुप्पी हत्याकांड के आरोपित शिवसेना नेता गौरव गुप्ता की जमानत अर्जी खारि‍ज nainital news

    नैनीताल, जेएनएन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने हल्द्वानी के सनसनीखेज कारोबारी भुप्पी पांडेय हत्याकांड के जेल में बंद आरोपित शिवसेना नेता गौरव गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कोरोना महामारी के आधार पर जमानत की अपील ठुकरा दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले साल 15 दिसम्बर को गौरव व सौरभ गुप्ता ने भुप्पी पांडेय की सिंधी चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर ही सौरभ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गौरव को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। हाल ही में गुप्ता के अधिवक्ता द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की गई। सोमवार को मामले पर सुनवाई हुई। जमानत का विरोध करते हुए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट में आरोपित की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से मृतक के शरीर में लगी गोली होने की पुष्टि हुई है। यह भी कहा कि आरोपी पर एक दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जघन्य अपराध में जमानत का कोरोना आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

    यह भी पढ़ें

    नेपाली नागरिकों के लिए आगे आए सतपाल महाराज, केन्द्रीय मंत्र से भिजवाने की गुहार

    कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा

    लॉकडाउन में बढ़े खुदकशी के मामले, एक सप्ताह में कुमाऊं में सात लोगों ने की आत्महत्या