By Krishna kumar sharmaEdited By: riya.pandey
Updated: Mon, 30 Oct 2023 04:57 PM (IST)
Uttarakhand Crime News छह अगस्त 2020 को राजू निवासी गांव गढ़ कोतवाली रानीपुर हरिद्वार ने कलियर थाना पुलिस को एक तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि छह अगस्त की सुबह उनकी बेटी ममतेश उर्फ रेखा को साढ़ू का बेटा धनौरी क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री के बाहर छोड़कर चला गया था। आरोप था कि यहां पर नदीम ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को गंगनहर में फेंक दिया था।...
जागरण संवाददाता, रुड़की। Uttarakhand Crime News: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक दोषी को युवती की हत्या में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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छह अगस्त 2020 को राजू निवासी गांव गढ़, कोतवाली रानीपुर हरिद्वार ने कलियर थाना पुलिस को एक तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि छह अगस्त की सुबह उनकी बेटी ममतेश उर्फ रेखा को साढ़ू का बेटा धनौरी क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री के बाहर छोड़कर चला गया था। इस बीच फैक्ट्री के बाहर नदीम निवासी गांव राजपुर, कोतवाली रानीपुर हरिद्वार आया था। नदीम उसकी बेटी को अपने साथ लेकर कलियर आ गया था।
बेटी की हत्या कर गंगनहर में फेंकने का आरोप
आरोप था कि यहां पर नदीम ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को गंगनहर में फेंक दिया था। पुलिस ने युवती का शव दो दिन बाद गंगनहर से बरामद किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नदीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल किए थे। शासकीय अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया कि यह मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की रमा पांडे की अदालत में विचाराधीन था।
अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नदीम को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त नदीम को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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