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    Haridwar Crime: नाबालिग से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 साल की सजा, अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल की देता था धमकी

    By Krishna kumar sharmaEdited By: riya.pandey
    Updated: Mon, 30 Oct 2023 04:31 PM (IST)

    मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी एक ग्रामीण ने 21 जुलाई 2022 को पुलिस को एक तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि एक युवक रात के समय उनके घर में घुसकर उनकी बेटी (17) से अश्लील हकरतें कर रहा था। जिसका उनकी बेटी विरोध कर रही थी। इसी बीच उनकी नींद खुलने पर आरोपित वहां से फरार हो गया था। आरोपित का मोबाइल वहीं पर गिर गया था।

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    Haridwar Crime: नाबालिग से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 साल की सजा

    जागरण संवाददाता, रुड़की। किशोरी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास सुनाया है। साथ ही अभियुक्त पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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    मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी एक ग्रामीण ने 21 जुलाई 2022 को पुलिस को एक तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि एक युवक रात के समय उनके घर में घुसकर उनकी बेटी (17) से अश्लील हकरतें कर रहा था। जिसका उनकी बेटी विरोध कर रही थी। इसी बीच उनकी नींद खुलने पर आरोपित वहां से फरार हो गया था। आरोपित का मोबाइल वहीं पर गिर गया था। जिसमें किशोरी की अश्लील वीडियो थी।

    आरोपित ने किशोरी की जबरन बनाई अश्लील वीडियो

    किशोरी ने बताया था कि आरोपित ने जबरन उसकी अश्लील वीडियो बनाई थी और इसे दिखाकर वह ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करता था। यह वीडिया इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर वह उसके साथ दुष्कर्म करता था।

    पुलिस ने इस मामले में आरोपित कार्तिक निवासी गांव हरजौली जट्ट, कोतवाली मंगलौर पर दुष्कर्म और पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

    शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि उक्त मामला अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रेक कोर्ट रुड़की मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था।

    कोर्ट ने आरोपित को 20 साल की सजा सुनाई

    कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित कार्तिक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त कार्तिक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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