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    अवैध संबंध के संदेह में पत्नी की हत्या में पति दोषी करार

    पत्नी की हत्या कर कोतवाली में आत्मसमर्पण करने वाले पति को न्यायालय ने दोषी करार दिया। मामला करीब एक साल पुराना है।

    By BhanuEdited By: Updated: Thu, 29 Nov 2018 09:47 AM (IST)
    अवैध संबंध के संदेह में पत्नी की हत्या में पति दोषी करार

    ऋषिकेश, जेएनएन। अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

    एक नवंबर 2017 को शीशमझाड़ी निवासी रोशन लाल ने अपनी पत्नी की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मूल रूप से कतई मिल, परतापुर, मेरठ उत्तरप्रदेश निवासी रोशन लाल पुत्र स्व. किशन लाल अपनी पत्नी रूपा और बेटी के साथ मायाकुंड में किराये के मकान पर रहता था। रोशनलाल और रूपा ने घटना से दो वर्ष पूर्व ही प्रेम विवाह किया था। उनकी एक दुधमुही बच्ची भी थी। घटना से दो माह पूर्व ही रूपा अपने पति व बेटी को छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद रोशन लाल को उस पर अवैध संबंध का शक होने लगा था।

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    रूपा घटना के रोज ही रोशनलाल के पास वापस लौटी थी। रोशनलाल को लगा कि वह अब अपनी बेटी को धोखे से ले जाएगी। जिसे देखते हुए रोशनलाल ने उसकी हत्या करने का निर्णय लिया। रोशनलाल ने मौका देखकर क्लच वायर से 21 वर्षीय रूपा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद रोशनलाल अपनी दुधमुही बच्ची को लेकर खुद ही कोतवाली पहुंच गया और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

    इस मामले में मृतका रूपा के भाई दीपक पुत्र विकास निवासी मायाकुंड ऋषिकेश ने अपने जीजा रोशनलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित रोशन लाल को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए सजा के लिए गुरुवार की तिथि मुकर्रर की थी। गुरुवार को न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए रोशनलाल को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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