रुपयों के विवाद में हत्या करने के दोषी डॉक्टर को उम्र कैद
रुपये मांगने के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में डॉक्टर को अदालत ने आजीवन कारावास सुनाया।
विकासनगर, जेएनएन। रुपये मांगने के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में डॉक्टर को अदालत ने आजीवन कारावास सुनाया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत में चल रही थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा के अनुसार 20 दिसंबर 2012 को विकासनगर कोतवाली में इसरार अहमद पुत्र सरफुदीन निवासी डांडा जीवनगढ़ ने डा. विनोद कुमार शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
रिपोर्ट में उसने बताया कि वह चचेरे भाई नसीम पुत्र रसीद अहमद निवासी डांडा जीवनगढ़ के साथ जीवनगढ़ स्थित डा. शर्मा के क्लीनिक पर गया था। नसीम को चिकित्सक से पैसे लेने थे। आरोप है कि जैसे ही नसीम क्लीनिक के अंदर दाखिल हुआ तभी भीतर बैठे डा. शर्मा ने उस पर फायर झोंक दिया। गोली नसीम के पेट में लगी। बाद में उसने उपचार के दौरान दून अस्पताल में दम दम तोड़ दिया।
इस सिलसिले में चिकित्सक विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की तरफ से 28 गवाहों में से 21 को अदालत में पेश किया। 20 नवंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने डाक्टर को हत्या का दोषी करार दिया था।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने हत्या के दोषी डाक्टर को आजीवन कारावास सुनाया। अवैध रूप से तमंचा रखने के जुर्म में एक साल की सजा सुनाई है।
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