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स्मैक तस्करी में महिला को 14 साल का कठोर कारावास Dehradun News

पटेलनगर में दर्ज मुकदमे में दोषी महिला को एनडीपीएस कोर्ट ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। महिला पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 06 Aug 2019 01:36 PM (IST)Updated: Tue, 06 Aug 2019 01:36 PM (IST)
स्मैक तस्करी में महिला को 14 साल का कठोर कारावास Dehradun News
स्मैक तस्करी में महिला को 14 साल का कठोर कारावास Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। पटेलनगर में दर्ज मुकदमे में दोषी महिला को एनडीपीएस कोर्ट ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। महिला पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में यह मुकदमा पिछले दस सालों से ट्रायल पर था। पुलिस ने महिला को स्मैक तस्करी में गिरफ्तार किया था।

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एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट के जज सुबीर कुमार ने स्मैक तस्करी से जुड़े मुकदमे में सोमवार को फैसला सुनाया। यह मुकदमा 27 अगस्त 2009 को पटेलनगर कोतवाली में दर्ज हुआ था। जानकारी के अनुसार, पटेलनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शिमला बाईपास से एक महिला को हिरासत में लिया था।

उसके पास स्मैक का 200 ग्राम का पैकेट और 173 पुडिय़ा बरामद की गई थीं। पूछताछ में महिला ने अपना नाम अनीता उर्फ गुड्डी बताया। शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट लगा दी थी। 

इस मामले में एनडीपीएस कोर्ट में मुकदमे में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। इस पर कोर्ट ने महिला को दोषी करार दे दिया। कोर्ट ने अनीता उर्फ गुड्डी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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