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चरस तस्कर को अदालत ने सुनाई दस साल कठोर कैद की सजा

तेरह साल पूर्व चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार तस्कर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Thu, 09 May 2019 12:27 PM (IST)Updated: Thu, 09 May 2019 12:27 PM (IST)
चरस तस्कर को अदालत ने सुनाई दस साल कठोर कैद की सजा
चरस तस्कर को अदालत ने सुनाई दस साल कठोर कैद की सजा

देहरादून, जेएनएन। तेरह साल पूर्व चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार तस्कर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। तस्कर पर अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर तस्कर को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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केस की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता व मनोज शर्मा ने पैरवी की। अदालत को बताया कि पांच दिसंबर 2008 की शाम पटेलनगर पुलिस ने चंद्रबनी मोड़ से तीन युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। 

तीनों की पहचान आबिद, जमशेद व सतीश कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर, थाना मिर्जापुर, सहारनपुर के रूप में हुई। आबिद और जमशेद के मामले का वर्ष 2017 में ही निस्तारण किया जा चुका है। सतीश के मामले में सुनवाई जारी रही। 

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सतीश के पास से एक किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। इतनी मात्रा चरस व्यवसायिक प्रयोग में ही आ सकती है। इस आधार पर उसे दस साल कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि दोषी द्वारा जेल में पूर्व बिताई अवधि को भी सजा में समाहित किया जाएगा।

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